सिर्फ 1 क्लिक में देखें अपनी 2002, 2003 और 2005 की Voter List – सभी राज्यों की पूरी डिटेल

SIR Voter List 2002/2003/2005 : दोस्तों भारत के हर राज्य में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है इसमें BLO यानी Booth Level Officer के जरिए 2002/2003/2005 वाली वोटर लिस्ट आपसे मांगी जा रही है आप किसी भी राज्य से हों पुराने वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना बहुत आसान है नीचे दिए गए पोस्ट में हर राज्य के लिए अलग-अलग लिंक दिए गए हैं आप अपने राज्य का लिंक खोलें अपनी जानकारी भरें और पुराने वोटर लिस्ट को सीधे डाउनलोड कर लें।

SIR Voter List 2002/2003/2005

SIR Voter List 2025

कुछ राज्यों का 2002 वाला वोटर लिस्ट जारी किया गया है कुछ राज्यों का 2003 वाला और कुछ का 2005 वाला भी आप अपने राज्य को देखकर लिंक पर क्लिक करके जिस साल का वोटर लिस्ट चाहिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं।

पुराने वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए अगर लिंक काम नहीं करता है तो एक-दो दिन बाद फिर से कोशिश करें आपका लिंक काम कर जाएगा और कुछ राज्यों का नाम अगर आपको नहीं मिलता है तो समय के अनुसार उसे भी अपडेट किया जाएगा।

परिगणना प्रपत्र भरने के लिए जानकारी पत्र

निर्वाचक https://voters.eci.gov.in/ पर पिछली एसआईआर निर्वाचक सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम देख सकते हैं और परिगणना प्रपत्र में जानकारी भर सकते हैं अगर किसी को मदद चाहिए तो अपने इलाके के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं ईआरओ उन लोगों को नोटिस भेजेगा जिनकी पिछली एसआईआर सूची में दी गई जानकारी गलत है या डेटाबेस से मेल नहीं खाती नोटिस मिलने पर आपको दस्तावेज़ देने होंगे और ये इस तरह हैं

  • अगर जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है।
  • तो अपने जन्म की तारीख और जन्म स्थान दिखाने वाला कोई भी दस्तावेज देना होगा
  • अगर जन्म 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है।
  • तो अपने जन्म की तारीख और जन्म स्थान दिखाने वाला कोई दस्तावेज देना होगा और साथ ही पिता या माता की जन्म तारीख और जन्म स्थान दिखाने वाला कोई दस्तावेज देना होगा।
  • अगर जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है।
  • तो अपने जन्म की तारीख और जन्म स्थान दिखाने वाला कोई दस्तावेज देना होगा और पिता तथा माता की जन्म तारीख और जन्म स्थान दिखाने वाला दस्तावेज भी देना होगा।
  • अगर पिता या माता भारतीय नहीं हैं।
  • तो उनके जन्म के समय का वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति देना होगी।
  • अगर जन्म भारत के बाहर हुआ है।
  • तो वहां के भारतीय दूतावास से जारी जन्म रजिस्ट्री का प्रमाण देना होगा।
  • अगर भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए मिली है।
  • तो नागरिकता प्रमाणपत्र देना होगा।

दस्तावेज

किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी या पेंशन पाने वाले व्यक्ति का जारी किया हुआ पहचान पत्र या पेंशन आदेश भारत में 01.07.1987 से पहले सरकार, स्थानीय अधिकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र पासपोर्ट मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक

या किसी अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र वन अधिकार प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य जाति प्रमाणपत्र राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यदि उपलब्ध हो

राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर सरकार द्वारा जारी कोई भूमि या घर आवंटन प्रमाणपत्र आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के तहत जारी निर्देश लागू होंगे और दिनांक 01.07.2025 के अनुसार बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का हिस्सा भी मान्य होगा।

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